दो प्रधानपाठक बर्खास्त किए गए, मामले में FIR के साथ अब वसूली भी होगी
छत्तीसगढ़ खबर डेस्क खबर 24×7 राजनांदगांव // फर्जी अंकसूची के सहारे शिक्षा विभाग में नौकरी पाने वाले दो प्रधान पाठक को जांच के बाद बर्खास्त कर दिया गया है। इसके अलावा दोनों पर एफआईआर दर्ज कराने और अब तक वेतन के रूप में ली गई राशि को वसूली करने का निर्देश जारी किया गया है।
शिक्षा विभाग से मिली जानकारी अनुसार राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक शाला बल्देवटोला में पदस्थ प्रधान पाठक अनिताप पांडेय व शासकीय प्राथमिक शाला इंदिरा नगर डोंगरगढ़ में पदस्थ राजेंद्र सिंह ठाकुर द्वारा फर्जी अंकसूची प्रस्तुत कर नौकरी पाने की शिकायत हुई थी। शिकायत बाद मामले की जांच में इसका खुलासा होने के बाद संबंधितों पर कार्रवाई करने आदेश जारी किया गया है।
माशिमं के दस्तावेज से हुआ बड़ा खुलासा
शिकायत के आधार पर दोनों प्रधान पाठक से जांच टीम ने पूछताछ की, तो उन्होंने फर्जी अंकसूची देने की बात से मुकर गए। इसके बाद दोनों शिक्षकों का माध्यमिक शिक्षा मंडल से उपलब्ध कराई गई अभिलेख एवं सेवा पुस्तिका में संलग्न अंकसूची का मिलान किया गया, दोनों में भिन्नता पाई गई।
इससे खुलासा हो गया कि दोनों ही शिक्षक फर्जी अंकसूची प्रस्तुत कर नौकरी हासिल किए थे, जो कि छग सिविल सेवा नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत है। इसके चलते संबंधित प्रधान पाठकों को नियम 1966 के नियम 14-15 के तहत सेवा से पृथक कर दिया गया है। इसके अलावा डोंगरगढ़ बीईओ को दोनों शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर भुगतान की गई राशि की वसूली करने निर्देशित किया गया है।