अब फसल नुकसान की सूचना देना हुआ और आसान: किसान 14447 हेल्पलाइन व कृषि रक्षक पोर्टल से दर्ज करा सकेंगे दावा
छत्तीसगढ़ खबर डेस्क खबर 24×7 रायपुर । खरीफ मौसम के दौरान प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान झेलने वाले किसानों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से फसल क्षति की सूचना दर्ज कराने की व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाया गया है। अब किसान कृषि रक्षक पोर्टल (Krishi Rakshak Portal) तथा केआरपीएच (KRPH) हेल्पलाइन नंबर 14447 के माध्यम से भी निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपनी फसल क्षति की सूचना दर्ज करा सकेंगे।
प्राकृतिक आपदा, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, जलभराव, आकाशीय बिजली अथवा अन्य बीमायोग्य घटनाओं से फसल प्रभावित होने पर किसान हेल्पलाइन 14447 पर कॉल कर या कृषि रक्षक पोर्टल के जरिए नुकसान की जानकारी दर्ज कर सकते हैं। इससे शिकायत दर्ज कराने और बीमा दावा प्रक्रिया शुरू करने में सुविधा एवं पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
यदि किसी किसान को फसल बीमा आवेदन, पॉलिसी, दावा भुगतान, पोर्टल संचालन अथवा अन्य तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ता है, तो वह भी हेल्पलाइन 14447 पर शिकायत दर्ज करा सकता है। प्रत्येक शिकायत के लिए एक विशिष्ट ग्रिवांस टिकट नंबर जारी किया जाएगा, जिसके माध्यम से शिकायत की स्थिति की निगरानी और त्वरित निराकरण किया जाएगा। ![]()
सूचना मिलने के बाद मौके का निरीक्षण कर क्षति का आकलनफसल क्षति की सूचना मिलने के बाद कृषि विभाग, राजस्व विभाग एवं बीमा कंपनी द्वारा संयुक्त रूप से मौके का निरीक्षण कर क्षति का आकलन किया जाएगा। सत्यापन के उपरांत पात्र किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधानों के अनुसार दावा राशि का भुगतान किया जाएगा। |
कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि प्राकृतिक आपदा से फसल प्रभावित होने की स्थिति में वे बिना विलंब कृषि रक्षक पोर्टल अथवा केआरपीएच हेल्पलाइन 14447 के माध्यम से फसल क्षति की सूचना दर्ज कराएं। समय पर सूचना देने से दावा प्रक्रिया में तेजी आएगी और प्रभावित किसानों को शीघ्र राहत एवं बीमा लाभ प्राप्त हो सकेगा।



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