Wed. Jul 15th, 2026

खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई: शिवा इंडेन गैस एजेंसी में दबिश, नियमों के उल्लंघन पर रसोई गैस सिलेंडर जब्त

*खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई: शिवा इंडेन गैस एजेंसी में दबिश, नियमों के उल्लंघन पर रसोई गैस सिलेंडर जब्त* खैरागढ़, 14 जुलाई 2026//खाद्य अधिकारी के निर्देशानुसार जिला खाद्य विभाग की टीम ने आज स्थानीय शिवा इंडेन गैस एजेंसी में औचक निरीक्षण कर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जांच के दौरान नियमों में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर टीम ने मौके से भारी मात्रा में रसोई गैस सिलेंडरों को जब्त किया है। *जांच में मिलीं गंभीर अनियमितताएं* खाद्य अधिकारी के नेतृत्व में पहुंची विशेष जांच टीम ने जब शिवा इंडेन गैस एजेंसी के गोदाम और स्टॉक का मिलान किया, तो रिकॉर्ड में भारी गड़बड़ी पाई गई। इसके साथ ही मौके पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी तथा सिलेंडरों के अवैध भंडारण एवं वितरण की शिकायतें भी सही पाई गईं। जांच दल ने घरेलू गैस सिलेंडर भरे हुए 175 नग, जिनकी अनुमानित कीमत 5,66,030 रुपये (टंकी के मूल्य सहित) है, तथा व्यावसायिक गैस सिलेंडर भरे हुए 13 नग, जिनकी अनुमानित कीमत 82,894 रुपये (टंकी के मूल्य सहित) है, जब्त किए। इसके अलावा घरेलू एवं व्यावसायिक खाली सिलेंडर 420 नग, जिनकी अनुमानित कीमत 9,40,758 रुपये है, भी जब्त किए गए। नियमों का स्पष्ट उल्लंघन पाए जाने पर खाद्य विभाग की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से भंडारित सिलेंडरों को जब्त किया। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए गैस एजेंसी संचालक के खिलाफ जब्तीनामा तैयार किया गया है। प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अग्रिम कार्रवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। *अवैध गतिविधियों पर जारी रहेगी कार्रवाई* खाद्य विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग, कालाबाजारी अथवा अवैध भंडारण के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उपभोक्ताओं के अधिकारों और सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाली एजेंसियों के खिलाफ आगे भी इस प्रकार की औचक जांच एवं सख्त कानूनी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
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खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई: शिवा इंडेन गैस एजेंसी में दबिश, नियमों के उल्लंघन पर रसोई गैस सिलेंडर जब्त

छत्तीसगढ़ खबर डेस्क खबर 24×7 खैरागढ़ //खाद्य अधिकारी के निर्देशानुसार जिला खाद्य विभाग की टीम ने आज स्थानीय शिवा इंडेन गैस एजेंसी में औचक निरीक्षण कर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जांच के दौरान नियमों में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर टीम ने मौके से भारी मात्रा में रसोई गैस सिलेंडरों को जब्त किया है।

 

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जांच में मिलीं गंभीर अनियमितताएं

खाद्य अधिकारी के नेतृत्व में पहुंची विशेष जांच टीम ने जब शिवा इंडेन गैस एजेंसी के गोदाम और स्टॉक का मिलान किया, तो रिकॉर्ड में भारी गड़बड़ी पाई गई। इसके साथ ही मौके पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी तथा सिलेंडरों के अवैध भंडारण एवं वितरण की शिकायतें भी सही पाई गईं।

 

जांच दल ने घरेलू गैस सिलेंडर भरे हुए 175 नग, जिनकी अनुमानित कीमत 5,66,030 रुपये (टंकी के मूल्य सहित) है, तथा व्यावसायिक गैस सिलेंडर भरे हुए 13 नग, जिनकी अनुमानित कीमत 82,894 रुपये (टंकी के मूल्य सहित) है, जब्त किए। इसके अलावा घरेलू एवं व्यावसायिक खाली सिलेंडर 420 नग, जिनकी अनुमानित कीमत 9,40,758 रुपये है, भी जब्त किए गए।

*खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई: शिवा इंडेन गैस एजेंसी में दबिश, नियमों के उल्लंघन पर रसोई गैस सिलेंडर जब्त*

खैरागढ़, 14 जुलाई 2026//खाद्य अधिकारी के निर्देशानुसार जिला खाद्य विभाग की टीम ने आज स्थानीय शिवा इंडेन गैस एजेंसी में औचक निरीक्षण कर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जांच के दौरान नियमों में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर टीम ने मौके से भारी मात्रा में रसोई गैस सिलेंडरों को जब्त किया है।

*जांच में मिलीं गंभीर अनियमितताएं*

खाद्य अधिकारी के नेतृत्व में पहुंची विशेष जांच टीम ने जब शिवा इंडेन गैस एजेंसी के गोदाम और स्टॉक का मिलान किया, तो रिकॉर्ड में भारी गड़बड़ी पाई गई। इसके साथ ही मौके पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी तथा सिलेंडरों के अवैध भंडारण एवं वितरण की शिकायतें भी सही पाई गईं।

जांच दल ने घरेलू गैस सिलेंडर भरे हुए 175 नग, जिनकी अनुमानित कीमत 5,66,030 रुपये (टंकी के मूल्य सहित) है, तथा व्यावसायिक गैस सिलेंडर भरे हुए 13 नग, जिनकी अनुमानित कीमत 82,894 रुपये (टंकी के मूल्य सहित) है, जब्त किए। इसके अलावा घरेलू एवं व्यावसायिक खाली सिलेंडर 420 नग, जिनकी अनुमानित कीमत 9,40,758 रुपये है, भी जब्त किए गए।

नियमों का स्पष्ट उल्लंघन पाए जाने पर खाद्य विभाग की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से भंडारित सिलेंडरों को जब्त किया। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए गैस एजेंसी संचालक के खिलाफ जब्तीनामा तैयार किया गया है। प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अग्रिम कार्रवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

*अवैध गतिविधियों पर जारी रहेगी कार्रवाई*

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग, कालाबाजारी अथवा अवैध भंडारण के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उपभोक्ताओं के अधिकारों और सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाली एजेंसियों के खिलाफ आगे भी इस प्रकार की औचक जांच एवं सख्त कानूनी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

नियमों का स्पष्ट उल्लंघन पाए जाने पर खाद्य विभाग की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से भंडारित सिलेंडरों को जब्त किया। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए गैस एजेंसी संचालक के खिलाफ जब्तीनामा तैयार किया गया है। प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अग्रिम कार्रवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।*खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई: शिवा इंडेन गैस एजेंसी में दबिश, नियमों के उल्लंघन पर रसोई गैस सिलेंडर जब्त* खैरागढ़, 14 जुलाई 2026//खाद्य अधिकारी के निर्देशानुसार जिला खाद्य विभाग की टीम ने आज स्थानीय शिवा इंडेन गैस एजेंसी में औचक निरीक्षण कर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जांच के दौरान नियमों में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर टीम ने मौके से भारी मात्रा में रसोई गैस सिलेंडरों को जब्त किया है। *जांच में मिलीं गंभीर अनियमितताएं* खाद्य अधिकारी के नेतृत्व में पहुंची विशेष जांच टीम ने जब शिवा इंडेन गैस एजेंसी के गोदाम और स्टॉक का मिलान किया, तो रिकॉर्ड में भारी गड़बड़ी पाई गई। इसके साथ ही मौके पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी तथा सिलेंडरों के अवैध भंडारण एवं वितरण की शिकायतें भी सही पाई गईं। जांच दल ने घरेलू गैस सिलेंडर भरे हुए 175 नग, जिनकी अनुमानित कीमत 5,66,030 रुपये (टंकी के मूल्य सहित) है, तथा व्यावसायिक गैस सिलेंडर भरे हुए 13 नग, जिनकी अनुमानित कीमत 82,894 रुपये (टंकी के मूल्य सहित) है, जब्त किए। इसके अलावा घरेलू एवं व्यावसायिक खाली सिलेंडर 420 नग, जिनकी अनुमानित कीमत 9,40,758 रुपये है, भी जब्त किए गए। नियमों का स्पष्ट उल्लंघन पाए जाने पर खाद्य विभाग की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से भंडारित सिलेंडरों को जब्त किया। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए गैस एजेंसी संचालक के खिलाफ जब्तीनामा तैयार किया गया है। प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अग्रिम कार्रवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। *अवैध गतिविधियों पर जारी रहेगी कार्रवाई* खाद्य विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग, कालाबाजारी अथवा अवैध भंडारण के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उपभोक्ताओं के अधिकारों और सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाली एजेंसियों के खिलाफ आगे भी इस प्रकार की औचक जांच एवं सख्त कानूनी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

 

अवैध गतिविधियों पर जारी रहेगी कार्रवाई

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग, कालाबाजारी अथवा अवैध भंडारण के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उपभोक्ताओं के अधिकारों और सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाली एजेंसियों के खिलाफ आगे भी इस प्रकार की औचक जांच एवं सख्त कानूनी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

Food department raids Shiva Indane Gas Agency




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