हत्या मामले पर आजीवन कारावास की सजा, परिजनों ने कहा कोर्ट पर पूरा था भरोसा
छत्तीसगढ़ खबर डेस्क खबर 24×7 खैरागढ़ // अपर सत्र न्यायाधीश मोहिनी कंवर की अदालत ने वर्ष 2023 में हुई हत्या के एक मामले में आरोपी निकेतन साहू को दोषी ठहराते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा था।
पुरानी रंजिश में किया था हत्या
मामला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के ग्राम मानिकचौरी का है। अभियोजन के मुताबिक, 24 वर्षीय आरोपी निकेतन साहू ने पारिवारिक रंजिश के चलते अपने रिश्ते के दादा भैयाराम साहू की टंगिया से नृशंस हत्या कर दी थी।
घटना उस समय हुई, जब मृतक भैयाराम साहू अपनी खेती के काम से घर लौट रहे थे। तभी आरोपी ने घर से टंगिया लेकर रास्ते में उनका पीछा किया और सिर पर एक के बाद एक कई वार किए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
स्वयं ही थाना पहुंच किया था सरेंडर
घटना के बाद आरोपी ने खुद थाने पहुँचकर सरेंडर किया और पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। छुईखदान थाना पुलिस ने शव को बरामद कर मामले की विस्तृत जांच की और सत्र न्यायालय में चालान पेश किया। ![]()
“आज माननीय न्यायालय द्वारा धारा 302 के तहत आरोपी निकेतन साहू को आजीवन सश्रम कारावास और 500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। अभियोजन पक्ष ने सभी साक्ष्य और गवाहों के माध्यम से यह साबित किया कि हत्या सुनियोजित तरीके से की गई थी।”
ज्ञानदास बंजारे, एजीपी
“हमें कोर्ट पर शुरू से भरोसा था कि न्याय जरूर मिलेगा। हमारे पिताजी निर्दोष थे, वे सिर्फ खेत से घर लौट रहे थे। आरोपी ने पारिवारिक रंजिश में उनकी हत्या कर दी। आज अदालत ने जो फैसला दिया, उससे हमें न्याय मिला है। हम पूरी तरह संतुष्ट हैं और जज साहिबा के आभारी हैं।”
गोपाल साहू, मृतक के पुत्र


