छत्तीसगढ़ खबर डेस्क खबर 24×7 रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के आरंग थाना क्षेत्र में 12 वर्षीय नाबालिग से रेप फिर उसकी हत्या का मामला सामने आया है। पूछताछ में पता चला है कि लड़की की उसके ही पड़ोस में रहने वाले युवक ने दुष्कर्म करने के बाद गला दबाकर हत्या कर दी। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
बता दें शनिवार को आरंग क्षेत्र में गुदगुदा गांव में स्थित एक खेत में बोर के पास 12 वर्षीय एक मासूम लड़की का शव मिला था। जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम ने मृतिका का शव बरामद किया। बच्ची के शव पर गले व सिर में चोट के निशान थे। डेड बॉडी देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था किसी ने लड़की के सिर पर किसी ने हमला कर चोट पहुँचाया व गला दबाकर हत्या कर दिया गया है।

मामले में एंटी क्राईम एंड साईबर यूनिट और आरंग पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा हत्या के सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अज्ञात की पतासाजी करना प्रारंभ किया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना के संबंध में मृतिका के परिजनों सहित आसपास के लोगों से पूछताछ कर अज्ञात व्यक्ति को चिन्हांकित करने के प्रयास किये जा रहे थे। इसी दौरान टीम के सदस्यों को जानकारी प्राप्त हुई कि मृतिका के साथ अंतिम बार ग्राम गुदगुदा निवासी एक लड़के को घटना स्थल के आसपास देखा गया था।
जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा विधि के साथ नाबालिग की पतासाजी कर उसे पकड़ा गया। पूछताछ में उसके द्वारा किसी भी प्रकार से अपराध में अपनी संलिप्तता नहीं होना बताकर लगातार टीम के सदस्यों को गुमराह किया जा रहा था, कि प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर पूछताछ करने पर उसके द्वारा हत्या की उक्त घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया।
बताया गया है कि मृतक लड़की गांव के स्कूल में 6वीं कक्षा में पढ़ती थी। उसकी उम्र महज 12 साल थी। आरोपी भी 12वीं कक्षा में पढ़ने वाला स्टूडेंट है। घटना के वक्त लड़की घर से मात्र 300 मीटर की दूरी में खेत में खेल रही थी। गांव के ही पड़ोसी आरोपी नाबालिग लड़के की नीयत मासूम को लेकर नीयत ठीक नहीं थी। खेत के पास अकेली खेल रही नाबालिग लड़की को देख आरोपी मौके का फायदा उठा यह घिनौना कृत्य किया। मृतिका के शोर मचाने एवं इस बात की जानकारी घर में देने कहने पर अपचारी बालक आवेश में आकर 12 वर्षीय मासूम के सिर को बोर के पाईप से टकरा कर चोट पहुंचाने के साथ ही उसका गला दबाकर हत्या कर फरार हो गया। अपचारी बालक को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध थाना आरंग में धारा 302 भादवि. एवं 8 पाक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।
