छत्तीसगढ़ खबर डेस्क खबर 24×7 गंडई-पंडरिया// 26 अगस्त को थाना क्षेत्र की प्रार्थीया थाना हाजिर आकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसकी नाबालिक नतनीन को अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है कि रिपोर्ट पर थाना गंडई में धारा 363 भादसं. कायम कर विवेचना में लिया गया था।
प्रकरण नाबालिक बालिका के अपहरण से संबंधित होने से पुलिस अधीक्षक के सी जी अंकिता शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा पाण्डेय के निर्देश एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी प्रशांत खाण्डे के नेतृत्व में निरीक्षक शिव शंकर गेंदले एवं थाना गंडई की टीम तैयार कर तत्काल प्रकरण में विधिवत विवेचना कर आरोपी को हैदराबाद में होने की सूचना पर आरोपी के मिलने के संभावित स्थान जहां छिपकर रह रहा था।
वहां घेराबंदी कर आरोपी को हिरासत में लेकर थाना लाया गया पूछताछ एवं पीडिता के कथन के आधार पर प्रकरण में पृथक से धारा 366(क), 376, 376(2)(ढ़), 376(3) भादवि 4, 6 पाक्सों एक्ट जोड़ी गयी। आरोपी महेश मारकण्डे पिता किशन मारकण्डे उम्र 22 साल निवासी गौरमाटी थाना सहसपुर लोहारा जिला कबीरधाम को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
नाबालिक बालिका से संबंधित प्रकरण में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश में थाना गंडई द्वारा त्वरित एवं संवेदनशील कार्यवाही करते हुये अनाचार जैसे जघन्य अपराध घटित कर आरोपी फरार हो गया था जिसे हैदराबाद से हिरासत में लेकर कर न्यायालय पेश किया गया, उक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक देवाराम भास्कर, आरक्षक प्रेमलाल मंडावी, मआर शिखा निर्मलकर, का सराहनीय योगदान रहा है।