राष्ट्रीय खबर डेस्क खबर 24×7 इंदौर// सीबीआइ कोर्ट ने शुक्रवार को 14 साल पुराने एक मामले में दो आयकर अफसरों व एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को तीन-तीन साल की सजा सुनाई। इन्हें 10 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड नहीं भरने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतना होगी। विशेष जज सुधीर कुमार मिश्रा ने असिस्टेंट आयकर आयुक्त पंकज गुप्ता, आयकर अधिकारी अजय वीरे व चार्टर्ड अकाउंटेंट एसएस मूंदड़ा को दोषी ठहराते हुए इस प्रकरण में फैसला सुनाया है। Income Tax, bribery
रिश्वत लेते पकड़े गये थे..
20 फरवरी 2008 को सीबीआइ की टीम ने आयकर विभाग में पदस्थ सहायक आयुक्त पंकज गुप्ता को 9 लाख रुपए रिश्वत लेते पकड़ा था। यह राशि चार्टर्ड अकाउंटेंट एसएस मूंदड़ा एक पैकेजिंग कंपनी के संचालक से रिश्वत में लिए थे। आयकर अधिकारियों ने पैकेजिंग कंपनी का सर्वे कर 65 लाख रुपए की डिमांड निकाली। इसी डिमांड को खत्म करने के एवज में उन्होंने कंपनी के संचालक से रिश्वत मांगी थी। तीनों को भ्रष्टाचार निवारण की धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई है। Income Tax, bribery