छत्तीसगढ़ खबर डेस्क खबर 24×7 खैरागढ़ // कलेक्टर गोपाल वर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में स्वास्थ्य विभाग की गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) पीसीपीएनडीटी की सलाहकार समिति की हुई बैठक हुई। इस दौरान जिले में संचालित सोनोग्राफी सेंटर के नियमन पर विस्तृत चर्चा कर निर्णय लिया गया। कलेक्टर की अध्यक्षता में नवगठित जिला के प्रथम पीसीपीएनडीटी की सलाहकार समिति की बैठक में शुक्रवार को प्रस्ताव पर चर्चा उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिले में संचालित सोनोग्राफी सेन्टर का प्रतिवर्ष 4 बार निरीक्षण किया जाएगा।
सोनोग्राफी सेंटर में लिंग परिक्षण नहीं किया जाता है का बोर्ड अनिवार्य है। पी. सी. पी. एन. डी. टी. का एक खाता खोला जाना है। नियमानुसार आवेदित सेंटर की पंजीयन/ नवीनीकरण की प्रक्रिया पूर्ण किया जाना है। सुनिश्चित हीग कि किसी भी सेन्टर में लिंग परिक्षण न हो, शर्तों का उल्लंघन करने पर सेंटर को नियमानुसार सीज किया जाना है। बैठक में निर्णय लिया गया कि लोगों की सुविधा के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खैरागढ़ हेतु एक सोनोग्राफी मशीन एवं अन्य उपकरणों की विभाग से मांग करके अविलम्ब उपलब्ध कराई जाएगी।
सेंटरों में प्रसव पूर्व सोनोग्राफी के लिये निर्धारित शुल्क होगा एक समान
कलेक्टर गोपाल वर्मा ने पीसीपीएनटीडी एक्ट के जिला में बेहतर मॉनिटरिंग करने निर्देश दिए। सोनोग्राफी सेन्टर का संचालन एवं रिपोर्टिंग नियमित रेडियोलॉजिस्ट के द्वारा ही किया जाना है। उलंघन पर नियमानुसार कार्यवाही किया जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि जिला में संचालित सभी 04 निजी सेंटरों में प्रसव पूर्व किये गये जाँच सोनोग्राफी के लिये निर्धारित शुल्क एक समान होगा। श्री वर्मा ने निर्देश दिये कि पीसीपीएनडीटी एक्ट के नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर संचालक के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी।
उपस्थित हुए सलाहकार समिति के सदस्य
बैठक में जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रविशंकर सत्यार्थी, सलाहकार समिति के सदस्य शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. विक्रम वैध, जिला चिकित्सालय राजनांदगांव, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. तरुण कोठारी, जिला अभियोजन अधिकारी, प्रतिनिधि जिला जनसम्पर्क अधिकारी डॉ. मक़सूद, सदस्य डॉ. प्रशांत झा, सामाजिक कार्यकर्ता राजेश्वरी अग्रवाल, समाज सेवी सुबोधकांत पांडे सहित जिला नोडल अधिकार डॉ. बोधन पर्ते एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।