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नवविवाहिता को दहेज की बात पर मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने वाले पति एवं सास- ससुर गिरफ्तार

नवविवाहिता को दहेज की बात पर मानसिक एवं शारीरिक रूप से बार बार प्रताड़ित करने वाले पति-सास एवं ससुर गिरफ्तार..ससुराल में जहर सेवन से उपचार दौरान हुई थी मौत
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छत्तीसगढ़ खबर डेस्क खबर 24×7 छुईखदान// नवविवाहिता को दहेज की बात पर मानसिक एवं शारीरिक रूप से बार बार प्रताड़ित करने वाले पति-सास एवं ससुर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ससुराल में जहर सेवन से उपचार दौरान मौत हुई थी।

धारा 304बी, 498-ए, 34 भा. द. स. धारा 3,4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत आरोपी 1.लोकजीतेश्वर साहू 2. रेखुराम साहू 3. सतरूपा बाई साहू को गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक हिरासत में

पिछले 28 जनवरी 23 को नवविवाहिता पीड़िता उम्र 21 वर्ष ने अपने ससुराल ग्राम डोकराभाठा में जहर सेवन कर ली थी जिसका उपचार के दौरान 14 फरवरी 23 को पीड़िता की मृत्यु भिलाई हो गयी थी जिस थाना सुपेला से मर्ग डायरी प्राप्त होने पर थाना छुईखदान में असल मर्ग कायम कर जांच में लिया गया।नवविवाहिता को दहेज की बात पर मानसिक एवं शारीरिक रूप से बार बार प्रताड़ित करने वाले पति-सास एवं ससुर गिरफ्तार..ससुराल में जहर सेवन से उपचार दौरान हुई थी मौत

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मामला नवविवाहिता महिला से संबंधित होने से मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक़ नेहा पाण्डे के द्वारा मामले की जांच हेतु पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़ लालचंद मोहले को नियुक्त कर मामले की सूक्ष्मता से जांच कर कड़ी कार्यवाही करने दिशा निर्देश दिया गया था।  जिस पर जांच दौरान मृतिका के परिजन का बयान लिया गया परिजनों ने बताया कि मृतिका की शादी 20/4/22 को डोकराभाठा के लोकजीतेश्वर साहू से सामाजिक रीति रिवाज से हुआ था।

शादी के बाद से मृतिका के पति लोकजीतेश्वर साहू, ससुर रेखुराम साहू एवं सास सतरूपा बाई साहू के द्वारा दहेज में मोटर साइकिल और सिलाई मशीन नही लायी हो कहकर मृत्तिका को मार पीट कर आये दिन शारिरिक एवं मानसिक रूप से बार बार प्रताड़ित करते थे जिसके कारण मृतिका का जहर सेवन से उपचार दौरान मृत्यु हुआ है।

जांच पर अपराध घटित होने पाए जाने से थाना छुईखदान में अपराध क्रमांक 136/23 धारा 304बी, 498-ए, 34 भा. द. स. धारा 3,4 दहेज प्रतिषेद अधिनियम पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इस दौरान विवेचना आरोपी लोकजीतेश्वर साहू , रेखुराम साहू, एवं सतरूपा बाई साहू को हिरासत में लेकर घटना के बारे में बारीकी से पूछताछ किया गया आरोपीगण ने अपना अपना जुर्म करना स्वीकार किये है।

आरोपी लोकजीतेश्वर साहू के पेश करने पर पीड़िता से शादी में प्राप्त 20 प्रकार के घरेलू सामानों को गवाहों के समक्ष जप्त किया गया है आरोपी 1.लोकजीतेश्वर साहू पिता रेखुराम साहू उम्र 23 वर्ष 2.रेखुराम साहू पिता बुधराम साहू उम्र 50 वर्ष 3. सतरूपा बाई साहू पति रेखुराम साहू उम्र 45 वर्ष निवासी डोकराभाठा थाना छुईखदान जिला केसीजी के विरुद्ध अपराध साक्ष्य पाए जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया ।

उक्त कार्यवाही मे निरीक्षक जितेंद्र बंजारे  सुरेश वर्मा, सउनि मुरली सिंह बघेल,आर. मुनेद्र ठाकुर, आर. दिलीप निषाद, म.आर.झमित ठाकुर का योगदान रहा।


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