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जेल
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छत्तीसगढ़ खबर डेस्क खबर 24×7 डोंगरगांव // ग्राम पंचायत राशि गबन के मामले में छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1990 की धारा 92 के तहत कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत सरपंच और सचिव दोनों को जेल भेज दिया गया है।

हेरफेर के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व डोंगरगांव को शिकायत मिली थी। जांच प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम पंचायत सीताकसा (गैंदाटोला) की सरपंच लाजवंती बाई ठाकुर एवं तत्कालीन सचिव राजकुमार सोनी के द्वारा प्रति दायित्वों के प्रति गंभीर अनियमितता एवं लापरवाही बरती गई। आरोपियों को जेल भेजा गया है।जेल

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