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बाल विवाह रोकथाम के लिए बाल विवाह रोकथाम दल गठित

रोकथाम दल का गठन child child marriage Child marriage prevention team formed to prevent child marriage
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Child marriage prevention team formed to prevent Child Marriage

छत्तीसगढ़ खबर डेस्क खबर 24×7 खैरागढ़ // महिला एवं बाल विकास विभाग तथा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देशन में कलेक्टर चंद्रकांत वर्मा ने जिले में बाल विवाहों को शत-प्रतिशत रोकने के लिए विकासखंडों में बाल विवाह रोकथाम दल का गठन किया गया है। बाल विवाह रोकथाम दल के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी अध्यक्ष, परियोजना अधिकारी सह बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी सदस्य-सचिव एवं तहसीलदार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत व थाना प्रभारी सदस्य बनाएं गए हैं।

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Child Marriage बाल विवाह रोकथाम दल द्वारा बाल विवाह रोकथाम के लिए अक्षय तृतीय अथवा अन्य दिनों में आयोजित होने वाले सभी विवाहों का पंजीयन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाएगा। जिनका विवाह तय किया गया हो उन वर-वधु के जन्म तिथि की जांच कर उम्र सत्यापन करना होगा। आमंत्रण पत्र में जन्मतिथि अंकित करवाये जाने के लिए सभी समाज प्रमुख, ग्राम प्रमुख तथा पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति को कहा गया है। ग्राम पंचायतों से पंचायत स्तर पर विवाह पंजी का संधारण किया जाएगा।रोकथाम दल का गठन child child marriage  Child marriage prevention team formed to prevent child marriage

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बाल विवाह रोकने किया जायेगा प्रचार-प्रसार 

Child Marriage बाल विवाह रोकथाम हेतु प्रचार प्रसार किया जाएगा। बाल विवाह प्रकरण ज्ञात होने पर जिला बाल संरक्षण इकाई महिला एवं बाल विकास विभाग खैरागढ़ को तत्काल सूचना प्रदान करेंगे। बाल विवाह रोकथाम हेतु पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समितियों को सहभागी बनाया जाएगा। बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल संबंधित ग्राम में दल स्वयं उपस्थित होकर अथवा अपने प्रतिनिधियों को भेजकर बाल विवाह में रोक लगाएंगे।

विभाग की हेल्पलाइन नंबर पर दे सकते  हैँ बाल विवाह की सूचना

बाल विवाह होने की सूचना मिलने पर बाल विवाह रोकथाम की कार्यवाही करते हुए आम नागरिक अपने आस-पास बाल विवाह की जानकारी मिलने पर जिला बाल संरक्षण इकाई महिला एवं बाल विकास विभाग खैरागढ़-छुईखदान-गंडई को दूरभाष क्रमांक 07820-230001 तथा 07744-220405 तथा चाईल्ड हेल्प लाईन का नि:शुल्क नम्बर 112 एवं 1098 तथा मोबाईल नंबर 9993718434, 9617132287 में सूचना देकर बाल विवाह रोकथाम में सहयोग कर सकते है।




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