छत्तीसगढ़ खबर डेस्क खबर 24×7 छुईखदान। मछली मार्केट में मछली के रेट को लेकर हुए विवाद में आरोपियों ने प्रार्थी पर प्राणघातक हमला कर घायल कर दिया था। जिसकी रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।
पुलिस सूत्रों के अनुसार छुईखदान थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रार्थी ललित निषाद पिता नजरू निषाद 40 वर्ष निवासी टिकरीपारा ने थाना छुईखदान में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि 27 फरवरी को शाम 6 बजे मछली मार्केट छुईखदान में मछली रेट की बात को लेकर विवाद हुआ, जिस पर दिनेश निषाद, बबलू निषाद एवं धीरपाल निषाद ने एक साथ मिलकर गाली- गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। हाथ-मुक्का तथा जर्मन पाटा दीवाल छबाई को फिनिशिंग करने वाला औजार से प्राणघातक वार कर सिर में गंभीर चोट पहुंचाया है। जिससे सिर फट गया है। रिपोर्ट पर थाना छुईखदान में धारा 294, 506, 307, 34 भादस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
पुलिस ने की कार्रवाई
पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस मामले की गंभीरता को देखते त्वरित कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार करने दिशा-निर्देश दिया गया था। पुलिस ने आरोपी दिनेश निषाद, नरेश उर्फ बबलू निषाद एवं धीरपाल निषाद को हिरासत में लेकर घटना के संबंध में बारी- बारी पूछताछ किया गया, जिस पर आरोपियों ने एक साथ मिलकर मछली रेट की बात पर गंदी गाली देकर, जान से मारने की धमकी देकर हत्या करने की नियत से प्राणघातक वार कर गंमीर चोट पहुंचाना अपना- अपना अपराध करना स्वीकार किया है।
आरोपी दिनेश निषाद के मेमोरेंडम कथन अनुसार घटना में प्रयुक्त जर्मन पाटा को जब्त किया गया है। पुलिस ने आरोपी दिनेश निषाद 26 साल, नरेश उर्फ बबलू निषाद 21 वर्ष एवं धीरपाल निषाद 56 वर्ष तीनों निवासी वार्ड नं. 14 टिकरीपारा निवासी को गिरफ्तार कर कार्रवाई की है।