छत्तीसगढ़ खबर डेस्क खबर 24×7 खैरागढ़ // थाना ठेलकाडीह क्षेत्रांतर्गत नाबालिग बालिका को शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
जानकारी अनुसार प्रार्थी ने ठेलकाडीह थाना में रिपार्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग नातिन 13 फरवरी को स्कूल जाने के नाम से घर से निकली थी जो वापस घर नहीं लौटी है, प्रार्थी की रिपार्ट पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा नाबालिग बालिका का अपहरण कर ले जाना पाये जाने पर आईपीसी की धारा 363 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया.
मामले की गंभीरता को देखते हुयेथाना प्रभारी उप निरीक्षक डीराम वर्मा के नेतृत्व में टीम गठित कर अपहृता की पतासाजी के लिये लगातार प्रयास किया जा रहा था इसी दौरान 25 फरवरी को मुखबीर से सूचना मिली कि अपहृता व संदेही राजनांदगांव रेल्वे स्टेशन में आने वाले हैं.
सूचना पर थाना ठेलकाडीह पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुये रेल्वे स्टेशन राजनांदगांव पहुंचकर अपहृता को आरोपी संजय कामड़ी उर्फ बंटी पिता स्व.मोहित कामड़ी उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम सलिहा के कब्जे से बरामद किया गया. अपहृता ने पूछताछ पर आरोपी द्वारा शादी का प्रलोभन देकर अपहरण कर ले जाना व अपने बड़े पिताजी के घर कर्नाटक ले जाकर दुष्कर्म करना बताया है जिसके आधार पर आरोपी के विरूद्ध आईपीसी की धारा 363, 366, 376 व 4, 6 पॉक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही कर जेल भेज दिया गया. कार्यवाही में सउनि कमलेश सिंह बनाफर, सउनि रोहित रजक, प्रआर सुरेश सिंह राजपूत, आरक्षक संतोष पाटले, मआर बृजकुमारी दीवान की भूमिका महत्वपूर्ण रही.