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मासूम से अश्लीलता कर छेड़छाड़ करने के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 5 साल की सजा

मासूम से अश्लीलता कर छेड़छाड़ करने के आरोपी को खैरागढ़ न्यायालय ने सुनाई 5 साल की सजा
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क्राइम खबर डेस्क खबर 24×7 खैरागढ़ // मासूम से अश्लीलता कर छेड़छाड़ करने के घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को अपर सत्र न्यायालय ने पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामले में सुनवाई के दौरान आरोपी का दोष सिद्ध होते ही अपर सत्र न्यायाधीश चंद्र कुमार कश्यप ने आरोपी नैनदास कुर्रे पिता अंकलहा कुर्रे उम्र 43 वर्ष निवासी बांसुला को पांच वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ही 2 हजार रूपये के अर्थदंड की राशि से दंडित किया है। धारा 354 9/10 के तहत मामला गातापार थाना के ईटार गांव का है जहां आरोपी 8 साल की मासूम को कपड़ा मंगाने का बहाना देकर रूम में ले गया। आरोपी नैन दास कुर्रे पिता अंकलहा कुर्रे 45 वर्ष ग्राम बासुला, ठेलकाडीह के खिलाफ पीड़िता की मां ने मामला दर्ज कराया। मासूम से अश्लीलता कर छेड़छाड़ करने के आरोपी को खैरागढ़ न्यायालय ने सुनाई 5 साल की सजा

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जानकारी अनुसार वर्ष 2021 में नाबालिग पीडि़ता की माँ ने गातापार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 29 अक्टूबर 2021 को वह अपने पति के साथ खेत गई थी और अपनी बड़ी बेटी जिसका उम्र 8 वर्ष है उसके साथ दो अन्य छोटे बच्चे को घर में छोड़ दी थी। जब वह अपने खेत से लौटी तो उनकी 8 साल की बेटी डरी सहमी थी। उसकी 8 वर्षीय बड़ी बेटी पड़ोसी के घर अपनी सहेली के साथ खेलने गई थी जहां मेहमान बनकर पहुंचे ग्राम बासुला निवासी नैनदास कुर्रे ने कपड़ा मांगने के बहाने उक्त बालिका को कमरे में बुलाकर उसके साथ अश्लीलता पूर्वक छेड़छाड़ करने लगे।

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प्रार्थिया की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी नैनदास के विरूद्ध धारा 354, 9/10 बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरतार कर लिया था।  मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय में जारी रहा जहां शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक अलताफ अली ने पैरवी की। मामले की सुनवाई के दौरान शुक्रवार 21 अप्रैल 2023 को आरोपी का दोष सिद्ध हुआ जिसके बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को धारा 354, 9/10 बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत 5 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ही 2 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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अपर सत्र न्यायाधीश ने कहा कि 8 साल की मासूम के साथ यह कृत्य अत्यंत घृणित अपराध है और इसमें आरोपी पर नरमी बरतना उचित नहीं हैं। जिसके कारण 5 साल का सश्रम कारावास और 2 हजार अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई


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रिपोर्ट : किशोर सोनी
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